बढ़े हुए वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली पुलिस ट्रैफिक ने बदला नियम, जाने नया नियम वर्ना 20 हजार तक जुर्माना, यदि आप एक पेट्रोल या डीजल वाहन के मालिक हैं, तो आप आरसी (पंजीकरण प्रमाणपत्र) में इंजन की जानकारी देख सकते हैं। पंजीकरण प्रमाणपत्र में आपके वाहन के बारे में सारी जानकारी होती है। इसमें इंजन के प्रकार के बारे में भी जानकारी होती है।
दिल्ली यातायात पुलिस ने शहर के बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण थोड़े समय के लिए नए यातायात नियमों को तैयार किया है और लागू किया है। बीएस3 और बीएस4 इंजन वाली कारों को नए नियमों का पालन करना होगा। जो लोग दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव या आसपास के जिलों में रहते हैं और जिनके पास BS3 पेट्रोल इंजन और BS4 डीजल इंजन वाली कारें हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और नए यातायात कानूनों से अवगत होना चाहिए।
नए नियम में कहा गया है कि अगर आपके डीजल वाहन का इंजन बीएस4 या इससे कम है तो आपका चालान कटेगा। ऊपर की तरह, जिनके पेट्रोल कार इंजन बीएस3 या उससे कम हैं, वे भी जुर्माना के अधीन होंगे, लाइव हिन्दुस्तान राज्यों की एक रिपोर्ट।
ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए गए अस्थायी नियमों के अनुसार, डीजल कार में BS5 या उच्चतर इंजन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पेट्रोल वाहन का इंजन बीएस4 या उससे अधिक का होना चाहिए। इसका पालन न करने पर कार चालक पर 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की सजा हो सकती है।
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यदि आप एक पेट्रोल या डीजल वाहन के मालिक हैं, तो आप आरसी (पंजीकरण प्रमाणपत्र) में इंजन की जानकारी देख सकते हैं। पंजीकरण प्रमाणपत्र में आपके वाहन के बारे में सारी जानकारी होती है। इसमें इंजन के प्रकार के बारे में भी जानकारी होती है। दिल्ली सरकार दस साल से पुराने डीजल वाहनों और पंद्रह साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के इस्तेमाल पर पहले ही रोक लगा चुकी है. इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।